कर्मचारियों के वेतन से पीएम-केयर्स फंड में दिये गये योगदान को फॉर्म-16 में दर्शाया जायेगा
पीएम केयर्स कोष में दिये जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट प्राप्त है।
नयी दिल्ली, 10 अप्रैल आयकर विभाग ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम-केयर्स) में वेतन से किये गये योगदान को नियोक्ताओं को फॉर्म-16 टीडीएस प्रमाणपत्र में दर्शाना होगा।
पीएम केयर्स कोष में दिये जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट प्राप्त है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिस में कहा कि यदि कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिये वेतन से पीएम केयर्स फंड में योगदान देते हैं, तो ऐसे में हर कर्मचारी के लिये अलग से 80जी के तहत प्रमाणपत्र जारी नहीं किये जायेंगे, क्योंकि ये योगदान एकीकृत भुगतान के जरिये हो रहे हैं। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के हर योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत पात्र माना जाएगा। इसका आधार इस बारे में नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म-16 अथवा प्रमाणपत्र को ही माना जाएगा।
नांगिया एंडरसन के परामर्श निदेशक शैलेष कुमार ने कहा कि कई मामलों में कर्मचारी अपने वेतन का कुछ हिस्सा पीएम-केयर्स कोष में दान देते हैं। ये दान नियोक्ता के जरिये दिये जाते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे सभी मामलों में नियोक्ताओं द्वारा फॉर्म 16 में दर्शाये जाने को ही कर्मचारी द्वारा दान दिये जाने का ठोस सबूत माना जाएगा। इसके आधार पर ही उन्हें आयकर अधिनियत की धारा 80जी के तहत कर से छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह सीबीडीटी द्वारा उठाया गया स्वागतयोग्य कदम है। इससे कर्मचारी अपने नियोक्ताओं के जरिये पीएम केयर्स कोष में दान देने के लिये प्रोत्साहित होंगे।’’
एकेएम ग्लोबल के पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा, ‘‘यह एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है क्योंकि कई कर्मचारियों के मन में इस बारे में भ्रम था कि पीएम केयर्स में दिये गये दान के एवज में उन्हें आयकर से छूट का लाभ कैसे मिलेगा। इस स्पष्टीकरण के जरिये आयकर से छूट का लाभ उठाना सरल कर दिया है।’’
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 10, 2020 07:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

