देश की खबरें | पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बिल्डर की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने एक रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
चंडीगढ़, चार जुलाई पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने एक रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
रियल एस्टेट फर्म ‘एम3एम’ के निदेशक रूप बंसल ने हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ पंचकूला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के खिलाफ याचिका दायर की थी।
तीन जुलाई को जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या उन्हें उनके द्वारा मामले की सुनवाई किए जाने पर कोई आपत्ति है, क्योंकि मामला एकल न्यायाधीश से वापस ले लिया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायाधीश की अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ से कराने का अनुरोध किया है।
परिणामस्वरूप मामले को दूसरी पीठ को सौंप दिया गया। मई में मुख्य न्यायाधीश ने "मौखिक और लिखित" शिकायतें मिलने के बाद एकल न्यायाधीश से मामला वापस ले लिया था।
मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद एकल न्यायाधीश से मामला वापस ले लिया गया था। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने खुद को शामिल करते हुए एक अन्य पीठ का गठन किया था।
हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने एकल पीठ से मामले को वापस लेने पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया था कि जब एक पीठ किसी मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी हो तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने एक विस्तृत आदेश में कहा कि ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ के रूप में उच्च न्यायालय के शीर्ष न्यायाधीश की शक्तियां "व्यापक, सर्वव्यापी और पूर्ण" हैं।
अदालत ने कहा था कि ऐसा संस्था की "गरिमा और सम्मान को बनाए रखने" तथा न्यायाधीश की "प्रतिष्ठा और गरिमा" की रक्षा के लिए किया गया था।
बंसल, सुधीर परमार, पंचकूला के तत्कालीन विशेष सीबीआई न्यायाधीश और अन्य के खिलाफ अप्रैल 2023 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 04, 2025 03:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

