देश की खबरें | केंद्र ने अवामी एक्शन कमेटी, जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के दो संगठनों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने की मंगलवार को घोषणा की।
नयी दिल्ली, 11 मार्च केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के दो संगठनों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने की मंगलवार को घोषणा की।
इन संगठनों में उमर फारूक की अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) और मसरूर अब्बास अंसारी नीत जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (जेकेआईएम) शामिल हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी दुष्प्रचार में शामिल रहे हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि यह संगठन गैरकानूनी गतिविधियों में भी संलिप्त है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है।
एक अन्य अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि जेकेआईएम गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है।
उसने कहा है कि संगठन के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी दुष्प्रचार में लिप्त पाए गए हैं।
दोनों अधिसूचना में कहा गया है कि सभी उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए गृह मंत्रालय ने दोनों संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है।
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