देश की खबरें | ठाणे : किशोरी को दो महीने तब बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के बाद वेश्यावृत्ति में धकेला, चार गिरफ्तार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र में ठाणे जिले के डोंबिवली में 15 वर्षीय एक किशोरी को उसके परिवार के एक परिचित व्यक्ति ने दो महीने तक एक घर में बंधक बनाकर रखा, उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने के बाद वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
ठाणे, 25 मई महाराष्ट्र में ठाणे जिले के डोंबिवली में 15 वर्षीय एक किशोरी को उसके परिवार के एक परिचित व्यक्ति ने दो महीने तक एक घर में बंधक बनाकर रखा, उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने के बाद वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है।
उन्होंने बताया कि लड़की की आपबीती तब सामने आई जब कुछ श्रमिकों को इसके बारे में पता चला, जिसके बाद तिलक नगर पुलिस ने डोंबिवली के ग्रामीण इलाके में एक घर पर छापा मारकर उसे बचाया।
अधिकारी ने बताया, ‘‘पीड़िता की मां खाने-पीने का सामान बेचती है और इसी दौरान वह मसाला बेचने का काम करने वाले मुख्य आरोपी के संपर्क में आई। आरोपी पीड़िता के परिवार को जानता था। जब दसवीं कक्षा की परीक्षा के बाद पीड़िता का अपनी मां से झगड़ा हुआ और वह घर से बाहर चली गई, तो मुख्य आरोपी ने उसे अपने साथ आने के लिए मना लिया।’’
उन्होंने बताया, ‘‘इसके बाद आरोपी ने उसे दो महीने तक बंधक बनाकर रखा और उसका यौन शोषण किया। जब वह गर्भवती हो गई तो उसे गर्भपात के लिए किसी अन्य व्यक्ति के पास ले गया। इसके बाद उसे एक दंपति के घर में रखा गया, जहां उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया।’’
अधिकारी ने बताया कि जब परिवार उसकी तलाश कर रहा था, तब मुख्य आरोपी ने उन्हें यह कहकर गुमराह किया कि उसने लड़की को शहर में देखा था, लेकिन वह नाराज है और वापस नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि लड़की के परिजनों ने दो महीने बाद पुलिस से संपर्क किया।
अधिकारी ने बताया कि पीड़िता द्वारा पुलिस को अपनी आपबीती बताने के बाद, एक महिला और उसके पति समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, मुख्य आरोपी अब भी फरार है।
सहायक पुलिस आयुक्त (डोंबिवली) सुहास हेमाडे ने ‘पीटीआई-’ को बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) (अपहरण), 65(1) (कुछ मामलों में बलात्कार), 88 (गर्भपात कराना), 143 (मानव तस्करी), 144 (मानव तस्करी के लिए भेजे गए मानव का शोषण) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 25, 2025 10:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

