ठाणे की अदालत ने ससुर की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनवाई
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ठाणे,11 नवंबर: महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने विवाद में ससुर की पीट पीटकर हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीबी बांगड़े ने आरोपी विजय भगवान असवार को बृहस्पतिवार को भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया.

अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 9,000 रुपये का जुर्माना लगाया. अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने आदालत को सूचित किया कि आरोपी का विवाह मृतक रामचंद्र कलप्पा जाधव की बेटी से हुआ था.वकील ने बताया कि दंपति विवाह के दो वर्ष बाद अलग हो गए थे.

उन्होंने बताया कि आरोपी 25 फरवरी 2016 को अपनी ससुराल गया था और उसी दौरान किसी विवाद पर उसने लोहे की छड़ से अपने ससुर पर वार कर दिया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई.

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