UP Shocker: पिता की हत्या के जुर्म में बेटे को दस साल का कठोर कारावास
उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने पिता की लाठी-डण्डे से पीट-पीटकर हत्या करने के पांच वर्ष पुराने मामले में बेटे को दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है .
बलिया (उप्र),14 मार्च : उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने पिता की लाठी-डण्डे से पीट-पीटकर हत्या करने के पांच वर्ष पुराने मामले में बेटे को दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है . पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है.
पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के रसड़ा कस्बे के नाथ बाबा के मठिया मुहल्ले में पैसे की मांग को लेकर त्रिलोकी राजभर ने चार जून 2018 को अपने पिता गौरीशंकर राजभर को लाठी-डंडे से पीटा. उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां गौरीशंकर की मौत हो गयी थी . इस मामले में त्रिलोकी राजभर के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया. यह भी पढ़ें : Rajasthan Road Accidents: सड़क हादसे में तीन महिलाओं सहित चार की मौत
उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश अशोक कुमार ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बुधवार को आरोपी त्रिलोकी राजभर को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दो हजार रुपए का अर्थ दण्ड भी लगाया .
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 14, 2024 12:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

