जरुरी जानकारी | तेलंगाना सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनरों को भुगतान स्थगित करने को लेकर अध्यादेश जारी किया

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हैदराबाद, 17 जून तेलंगाना सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश जारी किया है जिसमें आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति के तहत किसी भी व्यक्ति, कर्मचारी और पेंशनभोगियों को भुगतान स्थगित किया जा सकता है और उसके आगे के लिये टाला जा सकता है।

तेलंगाना सरकार के इस अध्यादेश से सरकारी कर्मचारियों और अन्य में आशंका बढ़ गई है। यह अध्यादेश लाने से पहले राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और अन्य के वेतन/पेंशन का कम भुगतान किया है। कोविड- 19 महामारी और उसके बाद लगाये गये लॉकडाउन के प्रतिकूल प्रभाव के चलते यह कटौती की गई।

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तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने मंगलवार को ‘‘तेलंगाना आपदा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन (विशेष प्रावधान) अध्यादेश 2020’’ को जारी किया।

राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक यह अध्यादेश 24 मार्च 2020 से प्रभावी माना जायेगा। अधिसूचना के मुताबिक अध्यादेश के जरिये किसी भी व्यक्ति, संस्थान को दिये जाने वाले भुगतान को आगे के लिये टालने, हिस्सों में करने, किसी भी वेतन, पेंशन और मेहनताने के भुगतान को हिस्सों में करने का विशेष प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थिति में लागू किया जा सकता है।

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टाले गये भुगतान को उस व्यक्ति अथवा संस्थान अथवा कर्मचारी को अधिसूचना में उल्लेख किये गये तरीके से छह माह के भीतर चुका दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान घटते राजस्व को देखते हुये मार्च के आखिरी सप्ताह में सरकारी कर्मचारियों के लिये वेतन कटौती का फैसला लागू किया था। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी और पेंशनभोगियों पर भी इसे लागू किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों, विभिन्न निगमों के चेयरमैन और स्थानीय जन प्रतिनिधियों के वेतन में भी 75 प्रतिशत तक कटौती का फैसला किया गया।

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