हैदराबाद, 21 अप्रैल तेलंगाना सरकार ने राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य अंतरराष्ट्रीय बोर्ड से संबद्ध राज्य के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को मंगलवार को आदेश दिया कि वे शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के दौरान फीस में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करें और अगले आदेश तक मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस लें।
एक सरकारी आदेश में कहा गया कि राज्य मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण हुई कठिनाई को ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान फीस में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करें।
यह आदेश तेलंगाना शिक्षण संस्थान (निजी प्रबंधन के तहत स्कूलों की स्थापना, मान्यता, प्रशासन और नियंत्रण) नियम, 1993 के नियम 21 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
सरकारी आदेश में कहा गया, ‘‘सरकार राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य अंतरराष्ट्रीय बोर्ड से संबद्ध राज्य के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश देती है कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान फीस में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करें और अगले आदेश तक मासिक आधार पर केवल शिक्षण शुल्क वसूल करें।’’
इसमें चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, अन्य बोर्ड से संबद्धता के लिए पहले दी गई अनापत्ति प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा और संबंधित अधिनियमों या नियमों के तहत स्कूल प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने गत रविवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा था कि निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान फीस में एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए।
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