Tamil Nadu: किशोरी के यौन उत्पीड़न के आरोप में युवक को 20 साल की सजा
इरोड की एक महिला अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में एक युवक को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष ने कहा कि इरोड के करुंगलपलायम में जगन स्ट्रीट निवासी अजित कुमार (22) करुंगलपालयम के पझाकारा स्ट्रीट की 17 वर्षीय स्कूली छात्र से प्रेम करता था.
इरोड (तमिलनाडु), 26 मार्च : इरोड की एक महिला अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में एक युवक को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष ने कहा कि इरोड के करुंगलपलायम में जगन स्ट्रीट निवासी अजित कुमार (22) करुंगलपालयम के पझाकारा स्ट्रीट की 17 वर्षीय स्कूली छात्र से प्रेम करता था. वह लड़की को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और 2019 में उसका यौन शोषण किया. युवक ने 7 जून, 2019 को विल्लुपुरम जिले के चिन्नासेलम में पीड़िता का अपहरण कर लिया और उससे शादी कर ली.
अभियोजन पक्ष ने कहा कि दोनों कुछ दिनों तक वहां रहे जहां आरोपी ने पीड़ित का यौन उत्पीड़न किया. उस वर्ष लड़की के माता-पिता की एक शिकायत के आधार पर इरोड में महिला पुलिस ने दोनों को चिन्नासलेम में हिरासत में ले लिया और उन्हें वापस इरोड ले आयी. कुमार के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि लड़की को मेडिकल जांच के बाद उसके माता-पिता के पास भेज दिया गया. यह भी पढ़ें : MP: अमीर लड़कों को हुस्न के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी युवती, पहले सुनसान जगह बुलाती थी फिर…
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान जिला महिला न्यायालय की न्यायाधीश मलाठी ने युवक को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और लड़की के अपहरण के लिए तीन साल की सजा भी सुनाई. जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया कि सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 26, 2022 04:53 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

