देश की खबरें | तबलीगी जमात : अदालत ने 53 विदेशियों को जुर्माना भरने के बाद रिहा करने की अनुमति दी

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एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 24 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने लॉकडाउन के दौरान यहां तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले इंडोनेशिया, किर्गिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के 53 लोगों को जुर्माना भरने के बाद रिहा करने की शुक्रवार को अनुमति दे दी।

इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर कम सजा सुनाये जाने के लिए याचिका दी थी।

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इन विदेशी नागरिकों की तरफ से पेश हुए वकील आशिमा मंडला, फहीम खान और अहमद खान ने बताया कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल ने इंडोनेशिया के 40, किर्गिस्तान के 12 और दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने के बाद रिहा करने की अनुमति दी।

इस मामले में शिकायतकर्ता डिफेंस कॉलोनी के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, लाजपत नगर के सहायक पुलिस आयुक्त और निजामुद्दीन के निरीक्षक ने बताया कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

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अपराध स्वीकार कर कम सजा के लिए दी गई याचिका के तहत मामूली आरोपों को स्वीकार करने के बाद 908 विदेशियों को जुर्माना भरने के बाद रिहा कर दिया गया है और 46 विदेशी नागरिकों ने अदालत में मुकदमे का सामने करने की बात कही है।

इन विदेशी नागरिकों पर देश में कोविड-19 के मद्देनजर जारी सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर राष्ट्रीय राजधानी में निजामुद्दीन स्थित मरकज में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का आरोप था।

अदालत ने प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।

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