वाशिंगटन, 14 मार्च (एपी) अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह कानूनी सुनवाई जारी रहने तक जन्मजात नागरिकता पर प्रतिबंधों को आंशिक रूप से मंजूरी दे।
न्यायालय में बृहस्पतिवार को दायर आवेदनों में प्रशासन ने न्यायाधीशों से मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वाशिंगटन के जिला न्यायाधीशों द्वारा दिए गए आदेशों के प्रभाव को सीमित करने का अनुरोध किया। निचली अदालतों ने जन्मजात नागरिकता पर रोक संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी थी।
इस आदेश पर फिलहाल पूरे देश में रोक है और तीन संघीय अपील अदालतों ने प्रशासन की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
कार्यकारी आदेश के तहत, 19 फरवरी के बाद अमेरिका में जन्मे उन बच्चों को स्वत: नागरिकता नहीं मिलेगी जिनके माता-पिता अवैध रूप से देश में रह रहे हैं।
विभिन्न राज्यों, कई व्यक्तियों और समूहों ने राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश को अदालत में चुनौती देते हुए दलील दी है कि यह संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्मे किसी भी बच्चे को स्वत: नागरिकता देने के प्रावधान का उल्लंघन है।
इसके उलट ट्रंप प्रशासन की दलील है कि एकल पीठ राष्ट्रव्यापी प्रभाव वाले मामले में फैसला नहीं दे सकती।
एपी यासिर प्रशांत
प्रशांत अविनाश
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