देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय विकास दुबे के करीबी की पत्नी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय माफिया सरगना विकास दुबे के करीबी अमर दुबे की पत्नी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को राजी हो गया। विकास, पिछले साल उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।

नयी दिल्ली, 15 सितंबर उच्चतम न्यायालय माफिया सरगना विकास दुबे के करीबी अमर दुबे की पत्नी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को राजी हो गया। विकास, पिछले साल उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर रही है।

अमर की पत्नी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि घटना के वक्त वह नाबालिग थी और वह पिछले एक साल से सुधार गृह में है।

कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में तीन जुलाई की रात आठ पुलिसकर्मियों की उस समय मौत हो गयी थी, जब वे विकास दुबे को गिरफ्तार करने जा रहे थे और उन पर हमला किया गया था।

तन्खा ने कहा कि यह मामला एक निर्दोष व्यक्ति का गलत जगह पर, गलत समय पर मौजूद रहने का है क्योंकि उसकी शादी घटना से सात दिन पहले ही अमर दुबे से हुई थी। उन्होंने कहा कि तीन जुलाई की घटना के बाद दर्ज प्राथमिकी में महिला का नाम नहीं था, जबकि उसके पति अमर दुबे को प्राथमिकी में आरोपी नंबर 14 बनाया गया था।

वकील सुमीर सोढ़ी के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता घटना की तारीख और प्राथमिकी दर्ज करने के समय नाबालिग थी और उसे आरोपी बनाया गया तथा सिर्फ इस तथ्य के कारण गिरफ्तार किया गया कि उसके पति का नाम प्राथमिकी में था।

पीठ ने तन्खा से सवाल किया कि घटना के समय उसकी उम्र क्या थी। उन्होंने जवाब दिया कि किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के अनुसार घटना के दिन याचिकाकर्ता की आयु 16 वर्ष 10 महीने और 12 दिन थी और इसकी बाद में पुष्टि भी की गयी।

पीठ ने कहा कि वह इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य का पक्ष सुनना चाहेगी और इसलिए वह नोटिस जारी कर रही है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\