देश की खबरें | जिलाधिकारी व एसडीएम वरिष्ठ नागरिकों से मिली शिकायतों पर रिपोर्ट सौपें : दिल्ली उच्च न्यायालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को यहां के सभी जिलाधिकारियों (डीएम) और अनुमंडल अधिकारियों (एसडीएम) को अभिभावक और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।

नयी दिल्ली, 30 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को यहां के सभी जिलाधिकारियों (डीएम) और अनुमंडल अधिकारियों (एसडीएम) को अभिभावक और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने एक महिला अधिवक्ता द्वारा प्राप्त एक पत्र के आधार पर अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मौजूदा स्थिति के मद्देनजर स्वयं एक जनहित याचिका शुरू की।

अदालत ने कहा कि अधिवक्ता नेहा राय के पत्र में यह बताया गया है कि वैधानिक प्राधिकरण- डीएम और एसडीएम कानून के शीघ्र कार्यान्वयन में विफल रहे हैं तथा वरिष्ठ नागरिकों की अपीलों पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए अन्यथा उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।

अदालत ने मुख्य सचिव के जरिए दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए), जिलाधिकारियों और अनुमंडल अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

पीठ ने कहा ''हम प्रतिवादियों को अधिवक्ता नेहा राय के 23 मई, 2022 के पत्र में उठाए गए मुद्दों पर अपना जवाब देने का निर्देश देते हैं। सभी डीएम और एसडीएम उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त व्यक्तिगत शिकायतों के संबंध में... स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे।''

पीठ ने आगे कहा कि स्थिति रिपोर्ट में एक जनवरी, 2022 से अब तक उनकी वेबसाइट व हेल्पलाइन नंबरों पर प्राप्त शिकायतों की संख्या स्पष्ट रूप से इंगित होनी चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हेल्पलाइन नंबर ठीक से काम कर रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

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