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हॉटस्पॉट जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के सख्त दिशानिर्देश

कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिये देशव्यापी पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) की अवधि तीन मई तक बढ़ाये जाने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नये दिशानिर्देश जारी कर राज्य सरकारों को संक्रमण की तेज वृद्धि दर वाले हॉटस्पॉट जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

हॉटस्पॉट जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के सख्त दिशानिर्देश
जमात

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल कोरोना वायरस के संक्रमण के अधिकतर मामलों वाले जिलों में, इसे फैलने से रोकने के लिये केन्द्र सरकार ने बुधवार को सख्त दिशानिर्देश जारी किये हैं।

कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिये देशव्यापी पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) की अवधि तीन मई तक बढ़ाये जाने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नये दिशानिर्देश जारी कर राज्य सरकारों को संक्रमण की तेज वृद्धि दर वाले हॉटस्पॉट जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित 170 जिलों को हॉटस्पॉट जिले के रूप में, संक्रमण की मौजूदगी वाले 207 जिलों को संभावित हॉटस्पॉट जिले के रूप में और शेष जिलों को संक्रमण से मुक्त होने के कारण हरित जिले के रूप में चिन्हित किया गया है।

दिशानिर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान देश में आयुष सहित सभी स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाये रखने के लिये कहा गया है। इनमें अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, जन औषधि केन्द्र एवं दवा एवं चिकित्सा उपकरणों की दुकानें तथा टेलीमेडिसिन सेवायें शामिल हैं।

हॉटस्पॉट जिलों में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की आपूर्ति बहाल रखते हुये अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि के संचालन को सख्ती से बंद रखने को कहा गया है। स्वस्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के मुताबिक संक्रमण की अधिक वृद्धि दर वाले जिलों को हॉटस्पाट जिले के रूप में चिन्हित किया गया है। संक्रमण वाले इलाकों में एक ही स्थान पर संक्रमण के कम से कम 15 मामलों की पुष्टि होने पर उस स्थान को एक ‘क्लस्टर’ माना जायेगा।

हॉटस्पॉट जिलों में संक्रमण रोकने के सघन अभियान वाले क्षेत्र (कन्टेनमेंट जोन) की पहचान स्थानीय प्रशासन को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक करनी होगी। इसमें कहा गया है कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की गतिविधि को मानकों की कसौटी पर सख्ती से परीक्षण किये जाने के बाद ही प्रशासन अनुमति दे।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 15, 2020 09:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).