देश की खबरें | स्टरलाइट कॉपर इकाई: न्यायालय ने तमिलनाडु से एक जून तक निर्णय लेने को कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु सरकार से शीर्ष अदालत के 10 अप्रैल के उस निर्देश के अनुपालन के तहत एक जून तक उचित फैसला करने को कहा, जिसमें उसने वेदांता समूह को स्थानीय स्तर की निगरानी समिति की देखरेख में तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई के रखरखाव की अनुमति दी थी।

नयी दिल्ली, चार मई उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु सरकार से शीर्ष अदालत के 10 अप्रैल के उस निर्देश के अनुपालन के तहत एक जून तक उचित फैसला करने को कहा, जिसमें उसने वेदांता समूह को स्थानीय स्तर की निगरानी समिति की देखरेख में तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई के रखरखाव की अनुमति दी थी।

शीर्ष अदालत ने 10 अप्रैल के अपने आदेश में संयंत्र में बचे हुए जिप्सम को बाहर निकालने और कंपनी के अनुरोध पर आवश्यक श्रमशक्ति उपलब्ध कराने की भी अनुमति दी थी।

न्यायालय ने कहा था कि जिलाधिकारी ने संयंत्र परिसर में नागरिक और संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी आकलन की समीक्षा करने, पुर्जों और उपकरणों को हटाने एवं उनकी ढुलाई और अन्य कच्चे माल के आकलन जैसी गतिविधियों की सिफारिश नहीं की थी।

शीर्ष अदालत ने 10 अप्रैल के अपने आदेश में जिक्र किया था, ‘‘तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने जिलाधिकारी सी एस वैद्यनाथन द्वारा अनुशंसित नहीं की गई कार्रवाइयों के संबंध में कहा कि राज्य सरकार एक बार फिर आकलन करेगी कि क्या इस संबंध में कोई और पूरक निर्देश जारी किए जाने चाहिए।’’

राज्य की ओर से पेश वकील ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान कहा कि 10 अप्रैल के आदेश के उस पैरा में निहित निर्देशों को लागू करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं, जिसमें कहा गया है, ‘‘जिन कार्यों को छह मार्च, 2023 के संचार द्वारा किए जाने की अनुमति दी गई है, हम उनके संदर्भ में आवश्यक कदम उठाने की अनुमति देते हैं।’’

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला भी इस पीठ में शामिल हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘हम निर्देश देते हैं कि तमिलनाडु राज्य 10 अप्रैल, 2023 के आदेश के पैरा चार और पांच में निहित टिप्पणियों के पालन के लिए आवश्यक सभी निर्णय एक जून, 2023 को या उससे पहले करे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले को सुनवाई और अंतिम निपटारे के लिए 22 अगस्त और 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

इस इकाई के कारण कथित रूप से हो रहे प्रदूषण को लेकर विरोध कर रहे लोगों की भीड़ पर 22 मई, 2018 को पुलिस की गोलीबारी में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। तमिलनाडु सरकार ने प्रदूषण संबंधी चिंताओं को लेकर हिंसक विरोध के बाद 28 मई, 2018 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को खनन समूह के संयंत्र को सील करने और ‘‘स्थायी रूप से’’ बंद करने का आदेश दिया था।

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