देश की खबरें | अनधिकृत तरीके से प्रवेश के मामले में खुर्शीद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) सोसायटी के कार्यालय में कथित रूप से अनधिकृत तरीके से घुसने के मामले में सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।
नयी दिल्ली, दो जनवरी उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) सोसायटी के कार्यालय में कथित रूप से अनधिकृत तरीके से घुसने के मामले में सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 27 नवंबर, 2019 के आदेश के खिलाफ खुर्शीद की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए कहा कि वह जिम्मेदार और सम्मानित व्यक्ति हैं।
पीठ ने आदेश में कहा, ‘‘अनुमति दी जाती है। स्पष्ट किया जाता है कि मौजूदा याचिका से जुड़े मामले में ही कार्यवाही पर रोक है।’’
शुरुआत में खुर्शीद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उनके मुवक्किल मध्यस्थता के लिए तैयार हैं क्योंकि इस प्रक्रिया से कोई समाधान निकलता है तो यही आदर्श स्थिति होगी।
खुर्शीद और अन्य लोगों के खिलाफ डीपीएस सोसायटी के कार्यालय में कथित रूप से अनधिकृत तरीके से घुसने के मामले में अमर कॉलोनी थाने में दर्ज मामले में आपराधिक प्रक्रिया को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज करने समेत दिल्ली उच्च न्यायालय के अनेक आदेशों को कांग्रेस नेता ने चुनौती दी है।
यह घटनाक्रम सोसायटी के नेतृत्व से संबंधित विवाद से जुड़ा है।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ खुर्शीद की याचिका पर 13 दिसंबर, 2019 को नोटिस जारी किया था और मामले के पक्षों से मध्यस्थता का विकल्प तलाशने को कहा था। उसने मामले में तब तक आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)