देश की खबरें | गोवा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए नकदी रहित ई-चालान प्रणाली की शुरुआत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गोवा सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूलने के लिए एक मार्च से नकदी रहित ई-चालान प्रणाली शुरू की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पणजी, सात मार्च गोवा सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूलने के लिए एक मार्च से नकदी रहित ई-चालान प्रणाली शुरू की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘डिजिटल इंडिया’ पहल को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए ई-चालान प्रणाली शुरू की है।

यातायात पुलिस अधीक्षक प्रबोध शिरवोइकर ने कहा कि नयी प्रणाली यातायात पुलिस के लिए उपयोगी साबित हुई है, जिसकी प्रवर्तन शाखा गोवा में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई कर रही है।

शिरवोइकर ने ‘पीटीआई-वीडियो’ को बताया, ‘‘ई-चालान के तहत जुर्माना भरने के लिए नकदी के माध्यम से कोई लेन-देन नहीं होता है। चालान ई-चालान प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न होता है और भुगतान डिजिटल रूप से किया जाना है।’’

उन्होंने कहा कि एक मार्च से शुरू की गई नयी प्रणाली ने ई-चालान के भुगतान के लिए नकदी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘‘पहले उल्लंघनकर्ता के पास नकदी या डिजिटल माध्यम से भुगतान करने का विकल्प था। अब डिजिटल ही एकमात्र विकल्प है।’’

यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भरने के लिए एक लिंक उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे कई मामले हैं जब मोटर वाहन उल्लंघन की घटनाएं कैमरे में दर्ज होने पर हम नागरिकों के आवासीय पते पर चालान भेजते हैं। उल्लंघनकर्ता अब घर बैठे ही जुर्माना भर सकता है।’’

विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, उसने 2024 के दौरान यातायात उल्लंघन के 4,10,125 मामले दर्ज किये थे और कुल 24.74 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पणजी निवासी रफीक शेख को सीट बेल्ट न पहनने के कारण ई-चालान मिला था। उन्होंने नकदी रहित पहल की सराहना की।

उन्होंने कहा, ‘‘यातायात नियमों का उल्लंघन करना एक गलती है। लेकिन यह एक तरह से राहत की बात है कि आपको (सड़क पर) नकदी से निपटने या पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है। आप मौके पर ही डिजिटल तरीके से जुर्माना भर सकते हैं।’’

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