देश की खबरें | दिल्ली बम धमाके के गुनाहगार भुल्लर की रिहाई पर एसआरबी ने फैसला टाला
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. वर्ष 1993 में दिल्ली बम धमाका मामले के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की समय पूर्व रिहाई पर सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) ने अपना फैसला टाल दिया है। दिल्ली सरकार ने बताया कि उसके गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने बुधवार को अगली बैठक तक इस मामले को टाल दिया।
नयी दिल्ली, दो मार्च वर्ष 1993 में दिल्ली बम धमाका मामले के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की समय पूर्व रिहाई पर सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) ने अपना फैसला टाल दिया है। दिल्ली सरकार ने बताया कि उसके गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने बुधवार को अगली बैठक तक इस मामले को टाल दिया।
भुल्लर फिलहाल अमृतसर जेल में बंद है। भुल्लर की रिहाई के लिए सिख समूहों की मांग ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले तूल पकड़ लिया था। बोर्ड के सात सदस्यों में तिहाड़ जेल के महानिदेशक, दिल्ली सरकार के गृह और कानून विभागों के सचिव और समाज कल्याण विभाग के निदेशक, एक जिला न्यायाधीश और दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
वर्ष 1993 में दिल्ली में हुए बम विस्फोट में नौ लोगों की हत्या और 31 लोगों को घायल करने के मामले में भुल्लर को गुनाहगार ठहराया गया था। हमले में बचने वालों में युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एमएस बिट्टा भी शामिल हैं। भुल्लर को 25 अगस्त 2001 को एक टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।
हालांकि उच्चतम न्यायालय ने उसकी मौत की सजा को कम करके आजीवन कारावास कर दिया। भुल्लर को जून 2015 में सेहत संबंधी कारणों से दिल्ली की तिहाड़ जेल से अमृतसर केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित किया गया था।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने हाल ही में पंजाब में ‘शांति और सांप्रदायिक सद्भाव’को मजबूत करने के बड़े हित में भुल्लर की तत्काल रिहाई का अनुरोध किया था।
उन्होंने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर भुल्लर की रिहाई में बाधा डालने का आरोप लगाया था। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा था कि शिअद इस संवेदनशील मुद्दे पर गंदी राजनीति कर रहा है।
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