देश की खबरें | सीतापुर प्राथमिकी: न्यायालय ने पत्रकार जुबैर की अंतरिम जमानत अवधि अगले आदेश तक बढ़ाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों का सामना कर रहे ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अवधि मंगलवार को अगले आदेश तक बढ़ा दी। जुबैर के खिलाफ इस संबंध में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
नयी दिल्ली, 12 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों का सामना कर रहे ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अवधि मंगलवार को अगले आदेश तक बढ़ा दी। जुबैर के खिलाफ इस संबंध में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की एक पीठ से कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं।
राजू ने कहा कि जुबैर को मामले में जमानत दी जा चुकी है, हलफनामा दाखिल करने के वास्ते समय मांगने के अनुरोध पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
जुबैर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि उनके मुवक्किल को अवकाशकालीन पीठ ने पहले ही अंतरिम जमानत दे दी है और वह इसके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए जाने वाले हलफनामे पर भी अपना जवाब दाखिल करना चाहेंगे।
इसके बाद, पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के वास्ते सात सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
पीठ ने कहा कि जुबैर की ओर से अगर कोई प्रत्युत्तर दाखिल किया जाना है, तो वह उन चार सप्ताह के बाद दो सप्ताह के भीतर उसे दाखिल करें।
शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने आठ जुलाई को सीतापुर में दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की थी। हालांकि, एक अन्य मामले में दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर जुबैर अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 12, 2022 02:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

