देश की खबरें | सिक्किम की अदालत ने हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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गंगटोक, 12 जुलाई सिक्किम के गंगटोक की एक अदालत ने सामदोंग बाजार इलाके में दो साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में आरोपी को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गंगटोक के विशेष डिवीजन-1 के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति खरका ने 28 जुलाई, 2023 को रुकेश राय नाम के व्यक्ति की हत्या के लिए रेशॉप राय को दोषी ठहराया। वह गंगटोक जिले के मध्य सामदोंग का निवासी है।
आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 28 जुलाई, 2023 की है, जब आरोपी रेशॉप राय का सामदोंग बाजार के पास जंगली इलाके में स्थित एक कच्चे मकान के नजदीक रुकेश राय के साथ झगड़ा हो गया था।
इसके अनुसार, आरोपी ने बाद में उसी रात यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके परिवार के सदस्य सो गए हैं, रेशॉप राय ने कथित तौर पर एक तेज धार वाले हथियार (बम्फोक) लिया और मृतक के घर गया, जहां वह एक कमरे में सो रहा था।
उन्होंने बताया कि रेशॉप राय ने पीड़ित को बाहर बुलाया और उस पर कई बार हमला किया, जिससे पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह सिंगताम पुलिस थाने को इस मामले की सूचना दी गई।
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