लॉकडाउन में कुछ छूट के बाद दुकानें खुली
राज्य शासन के अधिकारियों ने शनिवार को यहां बताया कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के अधिक संक्रमण वाले स्थानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में तय समय में कृषि सामानों, भवन निर्माण सामाग्री और आटोमोबाइल से संबंधित दुकानों को खोलने की छूट दी गई है।
रायपुर, 25 अप्रैल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने जारी किए गए लॉकडाउन में आंशिक तौर पर छूट की घोषणा के बाद छत्तीगसढ़ के कई जिलों में शनिवार को कुछ दुकाने खुल गई।
राज्य शासन के अधिकारियों ने शनिवार को यहां बताया कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के अधिक संक्रमण वाले स्थानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में तय समय में कृषि सामानों, भवन निर्माण सामाग्री और आटोमोबाइल से संबंधित दुकानों को खोलने की छूट दी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जिसमें राशन, दूध और सब्जियों की दुकानें शामिल है, को तय समय में खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन शॉपिंग मॉल, पुरुषों और महिलाओं के पार्लर, जिम, शराब की दुकानें और सिनेमा हॉल अभी भी बंद है।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य के जिलों में कुछ दिनों पहले दुकानों के खुलने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया था।
उन्होंने बताया कि रायपुर जिला प्रशासन द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली दुकानों को शाम चार बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है। जबकि अन्य को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक ही खोला जा सकता है।
आदेश के अनुसार मेडिकल स्टोर्स, खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरण, अनाज और सब्जी के थोक, दाल, चावल मिलों, पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरण एजेंसियों, चारा और पशु चारा की दुकानों, सब्जियों और फलों, जनरल स्टोर्स, डेयरी दुकानें, मिठाई की दुकानें, बैंक, मटन आदि बेचने वाली दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें, और बिजली पंखे की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी।
अधिकारियों ने बताया कि आदेश के अनुसार प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक आदि शाम चार बजे तक काम कर सकते हैं। इसी तरह चश्में की दुकानें सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक खुल सकती है। जबकि अन्य सेवाएं जैसे टायर पंचर रिपेयर शॉप, सीमेंट, बिल्डिंग मैटेरियल और स्टील बार, इंश्योरेंस सर्विस एजेंट, इंश्योरेंस ऑफिस, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग दुकानें, ऑटोमोबाइल, टायर और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी।
उन्होंने बताया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच और केबल टीवी सेवाएं, सूचना प्राद्योगिकी और उससे आधारित सेवाएं (केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति पर) सामान्य रूप से काम कर सकती हैं।
अधिकारियों ने बताया कि लगभग इसी तरह के आदेश अन्य जिलों में भी जारी किए गए हैं। हांलकि उन क्षेत्रों में जहां कोरोना वायरस का संक्रमण अधिक है वहां लॉकडाउन में छूट नहीं दी गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पहले ही 28 अप्रैल तक विदेशी, देशी शराब की दुकानें, रेस्तरां-होटल, बार और क्लबों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया था।
उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों के बाहरी इलाकों में ढाबों को ट्रकों और माल परिवहन में लगे लोगों के लिए भोजन सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्थानों में काम करने की अनुमति दी गई है। ढाबे केवल पार्सल सुविधा प्रदान करेंगे।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 25, 2020 11:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

