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देश की खबरें | सलमान खान के घर गोलीबारी: अदालत ने कहा, आरोपी की मौत से जुड़ी याचिका से अभिनेता का नाम हटाया जाए

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के मामले में एक आरोपी की हिरासत में मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका में प्रतिवादी के रूप में उनका (अभिनेता का) नाम हटाने का आदेश दिया।

देश की खबरें | सलमान खान के घर गोलीबारी: अदालत ने कहा, आरोपी की मौत से जुड़ी याचिका से अभिनेता का नाम हटाया जाए

मुंबई, 10 जून बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के मामले में एक आरोपी की हिरासत में मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका में प्रतिवादी के रूप में उनका (अभिनेता का) नाम हटाने का आदेश दिया।

आरोपी अनुज थापन एक मई को यहां अपराध शाखा पुलिस हवालात के शौचालय में मृत पाया गया था।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता रीता देवी और थापन की मां को निर्देश दिया कि वे याचिका से खान का नाम हटा दें।

अदालत ने कहा, “उसका नाम हटा दें। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी 4 (सलमान खान) का नाम हटाने के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी है क्योंकि उसके खिलाफ कोई दलील नहीं है और उसके खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गई है।”

यहां बांद्रा इलाके में 14 अप्रैल को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने गोलीबारी की थी।

कथित तौर पर गोलीबारी करने वालों - विक्की गुप्ता और सागर पाल - को बाद में गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया।

थापन को खान के आवास पर गोलीबारी करने के लिए हमलावरों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति के साथ 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस का दावा है कि थापन ने खुद को मार डाला, जबकि रीता देवी ने तीन मई को उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में गड़बड़ी का आरोप लगाया और दावा किया कि उसकी हत्या की गई है।

अपनी याचिका में उन्होंने अदालत से उनके बेटे की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया। याचिका में कहा गया है कि थापन को हिरासत में पुलिस ने शारीरिक रूप से हमला किया और प्रताड़ित किया।

रीता देवी ने अपनी याचिका में खान को प्रतिवादी बनाया था।

उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 10, 2024 03:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).