देश की खबरें | शीना बोरा मामला: अदालत ने सीबीआई से सुनवाई में तेजी लाने को कहा, कार्यवाही की मासिक तारीखें तय कीं

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को शीना बोरा हत्या मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया, जिसमें मृतका की मां इंद्राणी मुखर्जी समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया है।

मुंबई, 22 जून मुंबई की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को शीना बोरा हत्या मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया, जिसमें मृतका की मां इंद्राणी मुखर्जी समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया है।

अदालत का यह आदेश मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी द्वारा मुकदमे में तेजी लाने और इसकी सुनवाई दिन-प्रतिदिन या साप्ताहिक आधार पर कराने के लिए याचिका दायर करने के बाद आया।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश एसपी नाइक-निंबालकर ने 20 जून को इंद्राणी की याचिका स्वीकार कर ली थी। विस्तृत आदेश बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराया गया।

इंद्राणी ने अपनी याचिका में कहा था कि अभियोजन पक्ष (सीबीआई) ने अब तक 71 गवाहों से पूछताछ की है और मामले में पूछताछ के लिए 92 और गवाहों की सूची सौंपी है।

अर्जी में कहा गया है, ‘‘कई महीनों से अभियोजन पक्ष मामले को तीव्र गति से बढ़ाने में असमर्थ रहा है। इसलिए, आरोपी के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार पर विचार करना जरूरी है और मामले में तेजी लाई जा सकती है।"

सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि वह सुनवाई में तेजी कर रही है, गवाहों को बुला रही है और उनसे पूछताछ कर रही है।

जांच एजेंसी ने कहा कि बचाव पक्ष द्वारा विविध प्रकार की अर्जियां दाखिल करने और समय पर जिरह पूरी करने में उनके जानबूझकर विफल रहने के कारण सुनवाई तेजी से नहीं हो पा रही है।

सीबीआई ने कहा कि जिरह की तैयारियों के लिए बचाव पक्ष द्वारा लिया गया स्थगन और जिरह के लिए लंबी तारीखें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और अभियोजन पक्ष किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इंद्राणी की याचिका मंजूर कर ली और सीबीआई को मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, "सभी पक्षों की सहमति से अब सुनवाई की तारीखें महीने के प्रत्येक पहले और तीसरे बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार को तय की जाती हैं।"

अदालत ने आगे कहा कि किसी भी आपात स्थिति में पक्षकार तारीखों को समायोजित करने के लिए स्वतंत्र हैं और सीबीआई को उन गवाहों के नाम पहले ही उपलब्ध कराने होंगे, जिनसे निश्चित तारीखों पर पूछताछ की जानी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अप्रैल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी, उनके तत्कालीन चालक श्यामवर राय और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना ने एक कार में शीना बोरा (24) की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

शीना बोरा का शव पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था। वह इंद्राणी की पूर्व रिश्ते से बेटी थी।

हत्या का खुलासा 2015 में उस वक्त हुआ था, जब चालक राय ने एक अन्य मामले में पकड़े जाने के बाद पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी थी।

पीटर मुखर्जी को भी कथित तौर पर साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

IPL 2026 Points Table With Net Run-Rate (NRR): राजस्थान रॉयल्स से जीतकर सातवें पायदान पर पहुंची दिल्ली कैपिटल्स, टॉप तीन पर इन टीमों का कब्जा, देखें अपडेट पॉइंट्स टेबल

DC vs RR, IPL 2026 62nd Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से दी करारी शिकस्त, केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने खेली ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

CSK vs SRH, IPL 2026 63rd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

Central Railway: RPF ने चार महीने में 584 बच्चों और जरूरतमंद लोगों को परिवार से मिलाया, 25 यात्रियों की बचाई जान