देश की खबरें | शरजील इमाम की याचिका: राज्यों का जवाब देखे बिना को अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता: न्यायालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कथित रूप से भड़काने वाले भाषण देने की वजह से देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की याचिका पर सभी पांच राज्यों के जवाब देखे बगैर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। शरजील इमाम ने याचिका में इस तरह के आरोपों में दर्ज सभी प्राथमिकी मिला कर एक करने का अनुरोध किया है।

जियो

नयी दिल्ली, 19 जून उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कथित रूप से भड़काने वाले भाषण देने की वजह से देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की याचिका पर सभी पांच राज्यों के जवाब देखे बगैर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। शरजील इमाम ने याचिका में इस तरह के आरोपों में दर्ज सभी प्राथमिकी मिला कर एक करने का अनुरोध किया है।

शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि शरजील की याचिका पर अभी तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने जवाब दाखिल कर दिया है जबकि असम, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश ने कोई जवाब नहीं दिया है।

यह भी पढ़े | राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा- चीन का हमला पहले से प्लान था, लेकिन सरकार सोती रही, कीमत जवानों ने चुकाई.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कहा, ‘‘हम अन्य राज्यों के जवाब देखे बगैर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकते।’’

असम के वकील ने कहा कि उसे जवाब दाखिल करने के लिये कुछ और वक्त चाहिए।

यह भी पढ़े | दिल्ली: प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज हुआ सस्ता, गृह मंत्रालय ने फिक्स किए नए रेट.

पीठ ने कहा, ‘‘हम समय देंगे।’’

इसके साथ ही पीठ ने असम , मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश को इस याचिका पर जवाब दााखिल करने के लिये दो सप्ताह का समय दे दिया।

पीठ ने कहा कि इन राज्यों का जवाब आने के बाद एक सप्ताह के भीतर इनका प्रत्युत्तर दाखिल किया जाये।

पीठ ने इसके साथ ही यह मामला तीन सप्ताह बाद सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया।

नागरिकता संशोधन कानून का मुखर विरोध करने वाले शरजील इमाम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज ये सारे मामले एक में मिला दिये जायें।

शीर्ष अदालत ने 26 मई को इस याचिका पर उत्तर प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर से जवाब मांगा था जबकि दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया था।

शरजील ने उसके खिलाफ दर्ज सारे मामले दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने का भी अनुरोध अपनी याचिका में किया है।

शरजील के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिये गये उसके दो भाषणों को लेकर पांच राज्यों में मामले दर्ज किये गये हैं।

आरोपी के वकील ने इससे पहले न्यायालय से कहा था कि इमाम के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर में देशद्रोह के आराप में प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं।

दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत भी मामला दर्ज किया है।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 28 जनवरी को शरजील इमाम को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ में कथित भड़काने वाले भाषण देने के कारण दर्ज देशद्रोह के मामले में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

PBKS vs RCB, IPL 2026 61st Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

KKR vs GT, IPL 2026 60th Match Scorecard: ईडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस के सामने रखा 248 रनों का टारगेट, फिन एलन और अंगकृष रघुवंशी ने खेली धमाकेदार अर्धशतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

DC vs RR, IPL 2026 62nd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

DC vs RR, IPL 2026 62nd Match Stats And Preview: प्लेऑफ की रेस में जीत दर्ज करने उतरेगी राजस्थान रॉयल्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू