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देश की खबरें | यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने पूछा, विशेष डीजीपी को निलंबित क्यों नहीं किया गया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मातहत महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न के आरोपी एक पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निलंबित नहीं करने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि सबसे पहले यह कदम उठाया जाना चाहिए था।

देश की खबरें | यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने पूछा, विशेष डीजीपी को निलंबित क्यों नहीं किया गया

चेन्नई, 12 मार्च मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मातहत महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न के आरोपी एक पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निलंबित नहीं करने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि सबसे पहले यह कदम उठाया जाना चाहिए था।

न्यायमूर्ति एस आनंद वेंक्टेश ने कहा, '' आज की तारीख तक भी विशेष डीजीपी को निलंबित क्यों नहीं किया गया? यह कदम तो आपको सबसे पहले उठाना चाहिए। आपने पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने से रोकने वाले पुलिस अधीक्षक को निलंबित किया लेकिन विशेष डीजीपी को नहीं।''

न्यायाधीश ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह सवाल खड़े किए। अदालत ने पिछले सप्ताह इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।

महिला अधिकारी द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए चेन्नई जाने से रोकने के कथित प्रयास के चलते चेंगलपट्टू के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को चुनाव आयोग के निर्देशों पर निलंबित किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा कि मामला अभी जांच के चरण में है। विस्तृत जांच के बाद सच्चाई सामने आ सकेगी।

न्यायाधीश ने उनके पूर्व आदेशों के अनुपालन में पीड़िता, आरोपी और गवाहों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने को लेकर मीडिया की सराहना की।

अदालत ने राज्य लोक अभियोजक ए नटराजन को 16 मार्च तक स्थिति रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए।

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 12, 2021 08:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).