नयी दिल्ली, 15 नवंबर राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत 26 नवंबर को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छह महिला पहलवानों में से एक का बयान दर्ज करेगी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 14 नवंबर को मामले में एक शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामले को आगे की कार्यवाही के लिए स्थगित कर दिया।
कार्यवाही चैंबर में हुई।
अदालत ने 21 मई को मामले में सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बल प्रयोग करने के आरोप तय किए थे।
सिंह ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की।
न्यायाधीश ने सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप भी तय किया था।
अदालत ने मामले में सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आपराधिक धमकी का आरोप तय किया।
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