पुडुकोट्टई: जिले की एक अदालत ने सात वर्षीय दलित लड़की से बलात्कार (Rape और उसकी हत्या (Murder के मामले में मंगलवार को एक व्यक्ति को मौत की दोहरी सजा सुनाई. महिला अदालत न्यायाधीश आर सत्या ने सैमुएल उर्फ राजा को पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत भी मौत की सजा सुनाई. उसे दलित लड़की हत्या के मामले में उम्रकैद तथा बच्ची के अपहरण और सबूत नष्ट करने की कोशिश के मामले में सात साल कैद की भी सजा सुनाई गई.
अधिकारियों ने बताया कि मुकदमे की समूची प्रक्रिया एक साल में पूरी हो गई. अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना पिछले साल 30 जून को हुई थी। लड़की जिले के अरंथांगी के पास स्थित एक गांव से लापता हो गई थी. बाद में उसका शव बरामद हुआ था और पोस्टमॉर्टम में बलात्कार तथा हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी.