देश की खबरें | कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित शहरों से उत्तराखंड आने वालों की पृथक-वास अवधि 21 दिन की हुई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढते ग्राफ के बीच राज्य सरकार ने देश के कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित 75 शहरों से आने वाले सभी लोगों के लिए अनिवार्य पृथक-वास की अवधि बढाकर 21 दिन कर दी है।
देहरादून, तीन जून उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढते ग्राफ के बीच राज्य सरकार ने देश के कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित 75 शहरों से आने वाले सभी लोगों के लिए अनिवार्य पृथक-वास की अवधि बढाकर 21 दिन कर दी है।
इस संबंध में बुधवार को जारी आदेश में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित 75 शहरों से किसी भी तरीके से यात्रा कर राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिन के लिए संस्थागत पृथक-वास और उसके बाद 14 दिन के लिये घर में पृथक-वास में रहना अनिवार्य होगा।
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हालांकि, संस्थागत पृथक-वास के दौरान व्यक्ति को विकल्प दिया गया है कि वह नि:शुल्क सरकारी केन्द्र या चिह्नित किए गए सशुक्ल केन्द्रों में रह सकते हैं।
कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित शहरों के अलावा अन्य शहरों से आने वाले लोगों को केवल 14 दिन घर में पृथक-वास में रहना होगा।
कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित 75 शहरों में दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, लखनउ, मेरठ, वाराणसी, चेन्नई तथा हैदराबाद आदि शामिल हैं।
इसके अलावा, राज्य के अंदर विभिन्न जिलों के बीच आवागमन के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, रेड जोन में चिन्हित जिलों को छोड़कर, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में शामिल जिलों में आने-जाने के लिए किसी परमिट की जरुरत नहीं होगी।
लेकिन, सभी लोगों को आवागमन से पहले बेव पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी।
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