चेन्नई, 13 अक्टूबर चेन्नई की एक सत्र अदालत ने द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) मंत्री वी सेंथिल बालाजी की हिरासत शुक्रवार को 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बालाजी को धनशोधन के एक मामले में जून में गिरफ्तार किया था।
सेंथिल बालाजी को जेल से ही डिजिटल माध्यम से प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. लिंगेश्वरन के समक्ष पेश किया गया। न्यायाधीश ने बालाजी की न्यायिक हिरासत अगले शुक्रवार तक बढ़ा दी।
ईडी ने बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाला मामले से जुड़े धनशोधन मामले में 14 जून को गिरफ्तार किया था। यह मामला तब का है, जब वह तमिलनाडु की पूर्ववर्ती अखिल भारतीय द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) सरकार में परिवहन मंत्री थे।
गिरफ्तारी के तुरंत बाद, बालाजी की एक निजी अस्पताल में बाईपास सर्जरी हुई। इलाज के बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया और पूछताछ पूरी होने पर एक स्थानीय अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उसके बाद उनकी हिरासत बढ़ायी गई।
हिरासत अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को उन्हें डिजिटल माध्यम से अदालत में पेश किया गया।
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