नयी दिल्ली, 10 जून बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को कहा कि निवेशकों से गलत ढंग से पैसा जुटाने वाली सात कंपनियों से वसूली के लिए उनकी 22 संपत्तियों की आठ जुलाई को नीलामी की जाएगी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि निवेशकों से अवैध रूप से धन एकत्र करने के मामले में पाइलन ग्रुप, विबग्योर ग्रुप और जीबीसी इंडस्ट्रियल कॉर्प समेत सात कंपनियां शामिल हैं।
इनमें टावर इन्फोटेक ग्रुप, वारिस ग्रुप, टीचर्स वेलफेयर क्रेडिट एंड होल्डिंग ग्रुप और एनेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड भी शामिल हैं।
बाजार नियामक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप इन कंपनियों की 22 संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए न्यायमूर्ति शैलेंद्र प्रसाद तालुकदार की एक-सदस्यीय समिति बनाई गई है।
सेबी ने कहा कि इन संपत्तियों में पश्चिम बंगाल में भूखंड और एक फ्लैट शामिल हैं और इनकी नीलामी 45.47 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर की जाएगी।
सेबी ने कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी आठ जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
इन फर्मों ने नियामकीय मानदंडों का पालन किए बगैर निवेशकों से पैसा जुटाया था।
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