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जरुरी जानकारी | सेबी सार्वजनिक निर्गम के तहत शेयरों के लिये सूचीबद्धता समय घटाकर तीन दिन करेगा

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जरुरी जानकारी | सेबी सार्वजनिक निर्गम के तहत शेयरों के लिये सूचीबद्धता समय घटाकर तीन दिन करेगा

मुंबई, 28 जून बाजार नियामक सेबी ने सार्वजनिक निर्गम के तहत शेयरों की सूचीबद्धता के लिये समय अवधि मौजूदा छह दिन से घटाकर तीन दिन करने समेत कई प्रस्तावों को बुधवार को मंजूरी दी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की यहां हुई बैठक में कुल सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।

सूचीबद्धता अवधि कम करने के अलावा, जिन अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है, उनमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिये अतिरिक्त खुलासों की जरूरत तथा बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) एवं रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) के यूनिटधारकों के लिये निदेशक मंडल में नामांकन अधिकार पेश करना शामिल हैं।

निदेशक मंडल ने सार्वजनिक निर्गमों में शेयरों की सूचीबद्धता की समयावधि को निर्गम बंद होने (टी) की तारीख से मौजूदा छह दिनों से घटाकर तीन दिन करने को मंजूरी दी है।

नियामक ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘संशोधित टी+3 (निर्गम बंद होने के दिन से तीन दिन) दिनों की संशोधित समयसीमा दो चरणों में लागू की जाएगी। एक सितंबर, 2023 को या उसके बाद खुलने वाले सभी सार्वजनिक निर्गमों के लिये यह स्वैच्छिक होगा और एक दिसंबर, 2023 को या उसके बाद के निर्गमों के मामले में यह अनिवार्य होगा।

सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए खुलासा आवश्यकताओं को भी बढ़ाएगा। इसके तहत कुछ मानदंडों और शर्तों को पूरा करने वाले एफपीआई के स्वामित्व, आर्थिक हित और नियंत्रण के संबंध में अतिरिक्त खुलासे को अनिवार्य करना शामिल है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके अलावा नियामक स्कोर्स (सेबी शिकायत निपटान प्रणाली) के माध्यम से निवेशक शिकायत प्रबंधन तंत्र को मजबूत करेगा और नये मंच को ऑनलाइन विवाद समाधान व्यवस्था से जोड़ेगा।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 28, 2023 09:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).