सेबी ने बैंकों, बीमा कंपनियों के एकीकृत परिणाम नियमों के अनुपालन में ढील दी
सेबी ने इसके साथ ही सूचीबद्ध कंपनियों को दी गई रियायतों को आगे बढ़ाते हुये उनकी बोर्ड बैठकों, वित्तीय परिणामों और अन्य घटनाक्रमों को लेकर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाने से दी गई छूट को 30 जून तक के लिये बढ़ा दिया है।
नयी दिल्ली, 12 मई पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध बैंकों और बीमा कंपनियों को उनके जून में समाप्त होने वाली पहली तिमाही के एकीकृत परिणामों के प्रकाशन संबंधी नियमों में ढील दी है। सेबी ने यह कदम करोना वायरस महामारी के प्रसार के बीच उठाया है।
सेबी ने इसके साथ ही सूचीबद्ध कंपनियों को दी गई रियायतों को आगे बढ़ाते हुये उनकी बोर्ड बैठकों, वित्तीय परिणामों और अन्य घटनाक्रमों को लेकर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाने से दी गई छूट को 30 जून तक के लिये बढ़ा दिया है।
सेबी के जारी सर्कुलर में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले यह छूट 15 मई तक के लिये दी गई थी।
नियामक ने अपने सर्कुलर में कहा है, ‘‘समाचार पत्रों की प्रकाशन संबंधी दिक्कतों और लॉकडाउन जारी रहने की स्थिति को देखते हुये ... सभी कार्यक्रमों को लेकर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन से दी गई छूट को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है।’’
सेबी ने कंपनियों को और भी कई तरह की राहत दी हैं। सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरधारकों को कंपनियों की सालाना रिपोर्ट की प्रति भेजने, आम साधारण बैठक के लिये प्रतिनिधि फार्म, लाभांश वारंट और चेक आदि भौतिक रूप में भेजने से भी छूट दी है।
सेबी ने कहा है कि सूचीबद्ध बैंकिंग और बीमा कंपनियों अथवा उनकी बैंकिंग अथवा बीमा कारोबार करने वाली अनुषंगी कंपनियां 30 जून 2020 में समाप्त होने वाली तिमाही के लिये अपने एकीकृत वित्तीय परिणाम स्वैच्छिक आधार पर जमा करा सकतीं हैं।
हालांकि, ऐसी कंपनियां एकल वित्तीय परिणाम यथावत जमा करातीं रहेंगी।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 12, 2020 06:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

