जरुरी जानकारी | पंजीकृत मध्यस्थों के लिए यूपीआई भुगतान तंत्र बनाने का सेबी ने प्रस्ताव रखा

नयी दिल्ली, 31 जनवरी बाजार नियामक सेबी ने एकीकृत भुगतान मंच यूपीआई के जरिये प्रतिभूति बाजार में सुरक्षित और कुशल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को एक नए तंत्र का प्रस्ताव रखा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परामर्श पत्र में पंजीकृत बाजार मध्यस्थों के लिए एक विशिष्ट यूपीआई पता तैयार करने का सुझाव दिया है। इससे निवेशकों के लिए इसकी पुष्टि करनी आसान हो जाएगी कि वे केवल पंजीकृत संस्थाओं को ही भुगतान कर रहे हैं।

पूंजी बाजार लेनदेन के लिए प्रस्तावित यूपीआई भुगतान सीमा पांच लाख रुपये प्रति दिन निर्धारित की गई है, जो मौजूदा दो लाख रुपये की सीमा से अधिक है। इसका मूल्यांकन एनपीसीआई के परामर्श से समय-समय पर किया जाएगा।

सेबी ने इन प्रस्तावों पर 21 फरवरी तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं।

बाजार नियामक ने 2019 से बाजार में भुगतान के एक तरीके के रूप में यूपीआई को अधिकृत किया हुआ है।

हालांकि अपंजीकृत संस्थाओं द्वारा निवेशकों को गुमराह करने और धोखाधड़ी से धन एकत्र करने का मुद्दा बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए सेबी ने प्रत्येक पंजीकृत मध्यस्थ के लिए एक विशिष्ट यूपीआई पहचान बनाने का प्रस्ताव दिया है।

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