जरुरी जानकारी | सेबी ने 3.24 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली को बैंक, डिमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बाजार नियामक सेबी ने पूर्ववर्ती बैंक ऑफ राजस्थान के मामले में 3.24 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर छह इकाइयों के शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश को कुर्क करने का आदेश दिया है।
नयी दिल्ली, आठ मार्च बाजार नियामक सेबी ने पूर्ववर्ती बैंक ऑफ राजस्थान के मामले में 3.24 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर छह इकाइयों के शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश को कुर्क करने का आदेश दिया है।
बैंक ऑफ राजस्थान का आईसीआईसीआई में विलय हुआ है।
तीन करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं देने के बाद वसूली की कार्रवाई शुरू की गयी है। सेबी ने पूर्ववर्ती बैंक ऑफ राजस्थान के शेयर में कथित भेदिया कारोबार के मामले में इन छह इकाइयों पर मई, 2020 में यह जुर्माना लगाया था।
ये इकाइयां हैं...प्रेम कुमार गुप्ता, नवीन कुमार तायल, ज्योतिका संजय तायल, अदविक टेक्सटाइल्स एंड रीयलप्रो प्राइवेट लि., कुलविन्दर कुमार नायर और आजम मोहम्मद ऐशान शेख।
सेबी ने शुक्रवार को जारी कुर्की आदेश में लंबित बकाये की वसूली के लिये इन इकाइयों के बैंक, डिमैट खातों और म्यूचुअल फंड निवेश को कुर्क करने का आदेश दिया।
लंबित 3.24 करोड़ रुपये के बकाये में जुर्माना राशि, ब्याज और वसूली लागत शामिल हैं।
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