जरुरी जानकारी | सेबी ने आईपीओ धन हेराफेरी के लिए सिनॉप्टिक्स टेक, प्रवर्तकों पर लगाया प्रतिबंध

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की रकम हड़पने के आरोपों के बाद सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एसटीएल) और उसके प्रवर्तकों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया।

नयी दिल्ली, छह मई भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की रकम हड़पने के आरोपों के बाद सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एसटीएल) और उसके प्रवर्तकों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया।

सिनॉप्टिक्स के अलावा कंपनी के प्रवर्तक जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह और जानवी जतिन शाह को भी सेबी ने प्रतिबंधित कर दिया है।

सेबी ने अंतरिम आदेश में कहा, “जांच से पता चलता है कि कंपनी (सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज) और लीड प्रबंधक, एफओसीएल (फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड) ने आईपीओ में जुटाई गई धनराशि को हड़पने की एक सुनियोजित योजना बनाई थी।”

आदेश के अनुसार, “एस्क्रो समझौते द्वारा दिए गए अधिकार के तहत काम करते हुए एफओसीएल ने प्रथम दृष्टया निर्गम से संबंधित खर्चों को पूरा करने की आड़ में कोष निकालने के लिए बैंकर को निर्देश जारी किए।

मुंबई स्थित सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज ने जुलाई, 2023 में एनएसई के एसएमई मंच पर आईपीओ के माध्यम से 54.04 करोड़ रुपये जुटाए और एफओसीएल ने इस निर्गम के प्रमुख प्रबंधक के रूप में काम किया।

आईपीओ बंद होने के बाद बोली प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली शिकायतें प्राप्त होने पर सेबी ने मामले की जांच के बाद यह आदेश दिया।

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