एजेंसी न्यूज

जरुरी जानकारी | सेबी ने ज़ी बिज़नेस चैनल विशेषज्ञ प्रकरण में चार इकाइयों पर चार करोड़ रुपया जुर्माना लगाया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को आर्थिक समाचार चैनल ‘जी बिज़नेस’ पर अतिथि विशेषज्ञों की शेयर संबंधी सिफारिशों की अग्रिम जानकारी के आधार पर सौदा करने के आरोप में चार इकाइयों पर कुल चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

जरुरी जानकारी | सेबी ने ज़ी बिज़नेस चैनल विशेषज्ञ प्रकरण में चार इकाइयों पर चार करोड़ रुपया जुर्माना लगाया

नयी दिल्ली, 28 जुलाई बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को आर्थिक समाचार चैनल ‘जी बिज़नेस’ पर अतिथि विशेषज्ञों की शेयर संबंधी सिफारिशों की अग्रिम जानकारी के आधार पर सौदा करने के आरोप में चार इकाइयों पर कुल चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके साथ ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उन्हें दो साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित भी कर दिया है।

सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि यह प्रतिबंध अंतरिम आदेश की तारीख आठ फरवरी, 2024 से प्रभावी माना जाएगा।

नियामक ने पार्थ सारथी धर पर 50 लाख रुपये, मनन शेयरकॉम एवं कन्हैया ट्रेडिंग कंपनी पर 75-75 लाख रुपये और एसएएआर कमोडिटीज पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

सेबी ने अपनी जांच में पाया कि इन चारों इकाइयों ने समाचार चैनल पर आने वाले अतिथि विशेषज्ञ की तरफ से शेयरों के बारे में दी जाने वाली सिफारिशों की अग्रिम जानकारी का इस्तेमाल कर लाभ कमाया।

जांच में खुलासा हुआ कि शेयर संबंधी सुझाव चुनिंदा संस्थाओं के साथ पहले ही साझा कर दिए जाते थे, जिससे उन्हें आम निवेशकों की तुलना में अनुचित लाभ मिलता था। ये इकाइयां पहले सौदे कर लेती थीं और टीवी चैनल पर वह सुझाव प्रसारित होने के बाद शेयरों की कीमतों में वृद्धि होने पर लाभ कमा लेती थीं।

सेबी की जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों में व्हाट्सएप चैट और सौदे के रुझान शामिल थे।

सेबी ने कहा कि भोले-भाले निवेशकों को अतिथि विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर सौदे करने के लिए प्रेरित किया गया लेकिन वे लोग इस बात से अनजान थे कि ये सिफारिशें अन्य इकाइयों के साथ पहले ही साझा की जा चुकी थीं।

इस तरह से इकाइयों ने 7.41 करोड़ रुपये का अवैध लाभ कमाया, जिसे निपटान कार्यवाही के तहत पहले ही जब्त किया जा चुका है।

हालांकि, एक अतिथि विशेषज्ञ हिमांशु गुप्ता के खिलाफ कार्यवाही बिना किसी जुर्माने के बंद कर दी गई है, क्योंकि उनकी कोई सीधी संलिप्तता स्थापित नहीं हुई है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 28, 2025 09:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).