जरुरी जानकारी | सेबी ने आईपीओ सूचीबद्ध होने में लगने वाला समय घटाकर तीन दिन किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सेबी ने निवेशकों और निर्गम जारी करने वालों के लाभ के लिये बुधवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया। नियामक ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम बंद होने के बाद शेयर बाजारों में शेयरों के सूचीबद्ध होने की समयसीमा घटाकर आधी यानी तीन दिन कर दी है। वर्तमान में यह समयसीमा छह दिन है।
नयी दिल्ली, नौ अगस्त सेबी ने निवेशकों और निर्गम जारी करने वालों के लाभ के लिये बुधवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया। नियामक ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम बंद होने के बाद शेयर बाजारों में शेयरों के सूचीबद्ध होने की समयसीमा घटाकर आधी यानी तीन दिन कर दी है। वर्तमान में यह समयसीमा छह दिन है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि एक सितंबर या उसके बाद आने वाले सभी सार्वजनिक निर्गमों के लिये सूचीबद्धता की नई समयसीमा स्वैच्छिक होगी, जबकि जो निर्गम एक दिसंबर के बाद आएंगे उनके लिये यह अनिवार्य होगा।
सूचीबद्ध होने और कारोबार की समयसीमा कम किये जाने से निर्गम जारी करने वालों के साथ-साथ निवेशकों को भी लाभ होगा।
इस कदम से निर्गम जारीकर्ताओं ने जो पूंजी जुटायी है, उसे जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। इससे व्यापार करना आसान होगा और निवेशकों को भी अपनी निवेश राशि व नकदी शीघ्र प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
सेबी के अनुसार, ‘‘सार्वजनिक निर्गम के बंद होने के बाद प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता में लगने वाले समय को 6 कार्य दिवस (टी + 6 दिन) से घटाकर तीन कार्य दिवस (टी + 3 दिन) करने का निर्णय किया गया है। यहां ‘टी’ निर्गम बंद होने की अंतिम तिथि है।’’
नियामक ने कहा कि एएसबीए (एप्लीकेशन सर्पोटेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट) आवेदन राशि को जारी करने में देरी के लिये निवेशकों को क्षतिपूर्ति की गणना टी+3 दिन से की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि सेबी के निदेशक मंडल ने इस प्रस्ताव को जून में मंजूरी दी थी।
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