जरुरी जानकारी | म्यूचुअल फंड नियम उल्लंघन को लेकर एसबीआई, बेंक ऑफ बडौदा पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बाजार नियामक सेबी ने सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और बैंक ऑफ बड़ौदा पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। म्यूचुअल फंड नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया हैं।
नयी दिल्ली, 17 अगस्त बाजार नियामक सेबी ने सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और बैंक ऑफ बड़ौदा पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। म्यूचुअल फंड नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया हैं।
दोनों बैंक ने शेयर बाजारों को दी सूचना में यह जानकारी दी।
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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यूटीआई एएमसी लि. और यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि. के इक्विटी शेयर निर्धारित सीमा से अधिक रखने के संदर्भ में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेयर बाजार को दी अलग सूचना में कहा, ‘‘सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमन, 1996 के 7बी नियमन का अनुपालन नहीं करने को लेकर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सेबी के यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. और यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि. के इक्विटी शेयर निर्धारित सीमा से अधिक रखने के संदर्भ में जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के संदर्भ में लगाया गया है।’’
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दोनों बैंकों ने कहा कि सेबी के पूर्णकालिक सदस्य ने उन्हें 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले दिशानिर्देशों का अनुकरण करने का निर्देश दिया था।
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