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देश की खबरें | सलमान के घर गोलीबारी का मामला: 'अधूरी' पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से अदालत नाराज

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देश की खबरें | सलमान के घर गोलीबारी का मामला: 'अधूरी' पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से अदालत नाराज

मुंबई, 22 मई बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार किए गए अनुज थापन की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ‘‘अधूरी’’ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर बुधवार को नाराजगी जताई।

न्यायमूर्ति एन आर बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेसन की अवकाश पीठ ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि इसमें मृतक की गर्दन पर पाए गए निशान का आरेख और शरीर पर कोई अन्य चोट होने या न होने जैसा महत्वपूर्ण विवरण शामिल नहीं है।

पीठ आरोपी अनुज थापन की मां रीता देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

थापन की एक मई को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के हवालात के शौचालय के अंदर मौत हो गई थी।

पुलिस का दावा है कि थापन ने आत्महत्या की थी, वहीं उसकी मां रीता देवी ने तीन मई को उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उसके बेटे की हत्या की गई है।

देवी ने याचिका में उच्च न्यायालय से अपने बेटे की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है।

याचिका में कहा गया कि थापन के साथ पुलिस ने हिरासत में मारपीट की और उसे प्रताड़ित किया गया।

बुधवार को, अतिरिक्त लोक अभियोजक जयेश याग्निक ने थापन की मौत के मामले में राज्य सीआईडी ​​द्वारा की जा रही जांच पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

याग्निक ने थापन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी सौंपी।

अदालत ने इसका अवलोकन किया और कहा कि रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण दम घुटना है, लेकिन कुछ अन्य विवरण गायब हैं।

इसने कहा, "गर्दन पर मिले निशान का आरेख कहां है? आकार तिरछा है या गोल? दम घुटने से मौत गला घोंटने से भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि यह केवल फांसी के कारण हो।"

अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में यह बताने वाला कॉलम भी नहीं है कि मृतक के शरीर पर कोई अन्य चोट थी या नहीं।

उच्च न्यायालय ने कहा, "यह पूरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं है। यह अधूरी है।"

पीठ ने रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता को सौंपने का निर्देश दिया और मामले को जून में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

गत 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा स्थित अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर बाइक सवार दो लोगों ने गोलीबारी की थी।

मामले में आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। वहीं, थापन को एक अन्य व्यक्ति के साथ 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था।

इस मामले में कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से थापन की मौत हो चुकी है। चार आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और इस सप्ताह की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया पांचवां आरोपी पुलिस हिरासत में है।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 22, 2024 09:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).