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Sakinaka Rape Case: साकीनाका में महिला से दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए

मुंबई की एक सत्र अदालत ने यहां साकीनाका इलाके में एक महिला से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में 45 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. एक सरकारी वकील ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

Sakinaka Rape Case: साकीनाका में महिला से दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

मुंबई, 12 नवंबर : मुंबई की एक सत्र अदालत ने यहां साकीनाका इलाके में एक महिला से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में 45 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. एक सरकारी वकील ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. एक टेम्पो के भीतर 10 सितंबर को हुए इस अपराध में की गयी क्रूरता ने शहर को हैरान कर दिया था और इस पर लोगों ने काफी आक्रोश जताया था.

वकील ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच सी शेंदे ने मंगलवार को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए. आरोपी ने दोष स्वीकार नहीं किया. वरिष्ठ वकील राजा ठाकरे के साथ विशेष लोक अभियोजक महेश मुले राज्य की ओर से पैरवी कर रहे हैं. यह भी पढ़ें : शिअद-भाजपा सरकार के दौरान भ्रष्टाचार की सतर्कता विभाग से जांच कराएंगे: चरणजीत सिंह चन्नी

मुले ने बताया कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्कर्म और हत्या और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून के तहत आरोप तय किए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 12, 2021 09:23 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).