जरुरी जानकारी | रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस के छह आवेदनों को किया खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के गठन के छह आवेदनों को खारिज कर दिया है। इनमें लघु वित्त बैंकों की स्थापना से संबंधित आवेदन भी हैं।

मुंबई, 17 मई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के गठन के छह आवेदनों को खारिज कर दिया है। इनमें लघु वित्त बैंकों की स्थापना से संबंधित आवेदन भी हैं।

रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बयान में कहा कि इन आवेदनों को ‘उपयुक्त’ नहीं पाए जाने के बाद खारिज कर दिया गया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘इन आवेदनों की पड़ताल की प्रक्रिया निर्धारित मानदंडों के तहत पूरी कर ली गई है। इस दौरान यह पाया गया कि ये आवेदन बैंकों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लायक नहीं हैं।’’

बैंक श्रेणी में अनुपयुक्त पाए गए आवेदन यूएई एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, रिपेट्रिएट्स कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड और पंकज वैश्य एवं अन्य के थे।

वहीं लघु वित्त बैंक श्रेणी में वीसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और कालीकट सिटी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के आवेदन अनुपयुक्त पाए गए हैं।

आरबीआई को बैंक एवं लघु वित्त बैंक श्रेणी के तहत कुल 11 आवेदन मिले थे। इस तरह पांच आवेदन अभी भी लाइसेंस प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि शेष आवेदनों की अभी जांच की जा रही है।

बचे हुए आवेदन लघु वित्त बैंकों की स्थापना से संबंधित हैं। वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अखिल कुमार गुप्ता, द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कॉस्मी फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने ये आवेदन किए हुए हैं।

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