जरुरी जानकारी | रिजर्व बैंक ने एसजी फिनसर्व पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने एसजी फिनसर्व लि. पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर पंजीकरण प्रमाणपत्र से संबंधित कुछ विशिष्ट शर्तों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। एसजी फिनसर्व को पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता था।
मुंबई, 14 अक्टूबर भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने एसजी फिनसर्व लि. पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर पंजीकरण प्रमाणपत्र से संबंधित कुछ विशिष्ट शर्तों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। एसजी फिनसर्व को पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता था।
वित्त वर्ष 2022-23 के कंपनी के वित्तीय विवरणों में अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) से जुड़ी विशिष्ट शर्तों का पालन न करने का खुलासा हुआ।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, "कंपनी ने जारी किए गए सीओआर की विशिष्ट शर्तों का उल्लंघन करते हुए लोगों से राशि स्वीकार की और ऋण दिए।"
रिजर्व बैंक ने अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर भी 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करने और 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा, कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए तीन अन्य सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। ये बैंक हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, भिंड, मध्य प्रदेश, द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., धरनगांव, महाराष्ट्र और श्री कालाहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश।
रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इनका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।
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