जरुरी जानकारी | रिजर्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक पर लगाया जुर्माना
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. भारतीय रिजर्व बैंक ने 'भुगतान बैंक लाइसेंस' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने पर फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
मुंबई, 20 जून भारतीय रिजर्व बैंक ने 'भुगतान बैंक लाइसेंस' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने पर फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2024 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2024) के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था।
आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि गैर-अनुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर, फिनो पेमेंट्स बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में यह बताने को कहा गया था कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कही गयी बातों पर विचार करने के बाद, केंद्रीय बैंक ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था।
शीर्ष बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘बैंक ने कई मौकों पर कुछ खातों में भुगतान बैंक के लिए लागू दिन के अंत में शेष राशि की नियामकीय सीमा का उल्लंघन किया है।’’
हालांकि, उसने यह भी कहा कि यह कार्रवाई, नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 20, 2025 08:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

