Bank License Cancelled: RBI का बड़ा एक्शन, पुणे की इस बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल
भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे के द सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लि. का लाइसेंस रद्द कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और न ही उसके पास आमदनी की संभावनाएं हैं, ऐसे में उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है.
मुंबई, 10 अक्टूबर: भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे के द सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लि. का लाइसेंस रद्द कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और न ही उसके पास आमदनी की संभावनाएं हैं, ऐसे में उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है. रिजर्व बैंक ने सोमवार को बयान में कहा कि 10 अक्टूबर को कारोबारी घंटों के बाद सहकारी बैंक, बैंक कारोबार नहीं कर सकेगा.
बैंक द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उनके अनुसार उसके 99 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के तहत अपनी पूरी जमा राशि पाने के पात्र हैं. डीआईसीजीसी ने 14 सितंबर तक कुल बीमित जमा का 152.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया था.
रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही आमदनी की संभावनाएं हैं.’’
केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं है.
रिजर्व बैंक ने कहा कि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक को बैंकिंग कारोबार से रोक दिया गया है. अन्य चीजों के अलावा बैंक तत्काल प्रभाव से न तो जमा स्वीकार कर सकेगा और न ही जमा का भुगतान कर सकेगा. सहकारिता आयुक्त और सहकारी समिति पंजीयक, महाराष्ट्र को बैंक के कारोबार समेटने का आदेश पारित करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने को भी कहा गया है.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)