मप्र में रेरा ने परियोजनाओं को पूरा करने की समयावधि में छह महीने की छूट दी

रेरा के इस निर्णय से प्रदेश में लगभग 3,000 परियोजनाओं को लाभ होगा।

भोपाल, सात मई कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए लागू किए गये लॉकडाउन के बीच प्रदेश के रियल इस्टेट क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने परियोजनाओं को पूरा करने की समयावधि में छह महीने की छूट दी है।

रेरा के इस निर्णय से प्रदेश में लगभग 3,000 परियोजनाओं को लाभ होगा।

राज्य के जनसंपर्क विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि मध्य प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने कोरोना महामारी के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र पर पड़े विपरीत प्रभावों को देखते हुए यह राहत देने का निर्णय लिया है।

इस राहत के तहत पंजीकृत परियोजनाओं को पंजीयन अवधि में 15 मार्च से छह महीने की छूट दी गई है।

इसके साथ ही बिल्डर तथा ऐजेंट के लिए रिटर्न जमा करने की तारीख भी 30 जून 2020 तक बढाई गई है।

केंद्र सरकार के आवास एवं नगरीय विकास मंत्रालय के तहत गठित सलाहकार समिति ने भी परियोजनाओं के पंजीकरण की अवधि को छह महीने बढ़ाने की सिफारिश की थी।

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