देश की खबरें | हर्बल हुक्के की निर्बाध बिक्री की अनुमति संबंधी याचिका पर दिल्ली सरकार, पुलिस से जवाब तलब

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो रेस्तरां की उस याचिका पर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी सरकार और पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें उनके बार और प्रतिष्ठानों में हर्बल स्वाद वाले हुक्के की बिक्री और सेवा में हस्तक्षेप न करने का अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

नयी दिल्ली, छह अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो रेस्तरां की उस याचिका पर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी सरकार और पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें उनके बार और प्रतिष्ठानों में हर्बल स्वाद वाले हुक्के की बिक्री और सेवा में हस्तक्षेप न करने का अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि इसी तरह के मुद्दे से संबंधित कुछ याचिकाएं पहले से ही लंबित हैं, जिनमें उच्च न्यायालय ने 16 नवंबर, 2021 को एक अंतरिम आदेश के जरिये शहर के कई रेस्तरां में हर्बल हुक्के की बिक्री और सेवा की अनुमति दी थी। हालांकि इसके लिए रेस्तरां मालिकों को एक वचनपत्र (अंडरटेकिंग) देना था कि वे हर्बल हुक्का परोसते वक्त कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करेंगे।

उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता - एपिक रेस्ट्रो बार और डाउनटाउन विलेज - भी समान अंतरिम राहत के हकदार हैं।

अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा तथा इन याचिकाओं को संबंधित मुद्दों पर पहले की याचिकाओं के साथ नत्थी करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी हर्बल हुक्का परोसने के उनके व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहे हैं और बार-बार पैसे की मांग कर उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उन्हें हर्बल हुक्के की बिक्री की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय का आदेश दिखाया, तो पुलिस ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से और बिना किसी वैध औचित्य के उन्हें परेशान कर रहे हैं और उन्हें हर्बल हुक्का बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के लगातार हस्तक्षेप से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है।

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