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देश की खबरें | रेणुकास्वामी हत्याकांड: अभिनेता दर्शन की जमानत के खिलाफ याचिका पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द करने संबंधी कर्नाटक सरकार की याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

देश की खबरें | रेणुकास्वामी हत्याकांड: अभिनेता दर्शन की जमानत के खिलाफ याचिका पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली, 24 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द करने संबंधी कर्नाटक सरकार की याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

शीर्ष अदालत ने कुछ आरोपियों की ओर से पेश वकीलों से एक सप्ताह के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा।

पीठ राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। उच्च न्यायालय ने उक्त फैसले में दर्शन और सह-आरोपियों को जमानत दी थी।

दर्शन पर अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और कई अन्य लोगों के साथ रेणुकास्वामी (33) नामक एक प्रशंसक का अपहरण करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप है।

रेणुकास्वामी ने पवित्रा को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजे थे।

पुलिस का आरोप है कि रेणुकास्वामी को जून 2024 में तीन दिनों तक बेंगलुरु में एक स्थान पर रखा गया, प्रताड़ित किया गया था। पुलिस के अनुसार, उसका शव एक नाले से बरामद किया गया।

शीर्ष अदालत ने 24 जनवरी को राज्य सरकार की याचिका पर अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और अन्य को मामले में नोटिस जारी किये थे।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 24, 2025 01:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).