ओडिशा में 30 जून तक बंद रहेंगे धार्मिक स्थल, मॉल, होटल: राज्य सरकार

ओडिशा में सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां कोविड-19 परिदृश्य के मद्देनजर 30 जून तक बंद ही रहेंगे. राज्य सरकार ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी है. हालांकि राज्य सरकार द्वारा जारी नयी अधिसूचना में कहा गया है कि धार्मिक स्थल 30 जून तक बंद रहेंगे. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश 30 जून तक वैध है और इसका सख्ती से क्रियान्वयन होना चाहिए.

धार्मिक स्थल, मॉल, होटल (Photo Credits: ANI)

भुवनेश्वर, 8 जून: ओडिशा में सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां कोविड-19 परिदृश्य के मद्देनजर 30 जून तक बंद ही रहेंगे. राज्य सरकार ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी है. करीब दो महीने से ज्यादा वक्त के अंतराल के बाद ज्यादातर राज्य सोमवार से सार्वजनिक स्थलों को खोलने की तैयारी में हैं जब देश गैर निरुद्ध क्षेत्रों में ज्यादा रियायतें देकर कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन से धीरे-धीरे निकलने की तैयारी कर रहा है.

ओडिशा सरकार ने रविवार देर रात जारी एक स्पष्टीकरण में कहा कि केंद्र ने उल्लेख किया है कि राज्य, कोविड-19 स्थिति के अपने आकलन के आधार पर निरुद्ध क्षेत्रों से बाहर कुछ निश्चित गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत हैं इसलिए ऐसे प्रतिबंध जरूरी लगते हैं.

एक अधिकारी ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश 30 जून तक वैध है और इसका सख्ती से क्रियान्वयन होना चाहिए.”

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अधिसूचना में कहा गया कि खाना ऑर्डर करने वाले ऐप्लीकेशनों समेत होटलों एवं रेस्तराओं से भोजन की होम डिलिवरी की अनुमति है. केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ओडिशा के 46 धार्मिक स्थलों समेत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत 820 केंद्र संरक्षित धरोहरों को खोलने की स्वीकृति दी है.

हालांकि राज्य सरकार द्वारा जारी नयी अधिसूचना में कहा गया है कि धार्मिक स्थल 30 जून तक बंद रहेंगे. श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के प्रमुख प्रशासक कृष्ण कुमार ने पिछले हफ्ते साफ किया कि मंदिर पांच जुलाई तक शरणार्थियों के लिए बंद रहेगा. जून की शुरुआत के बाद से कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ ओडिशा सरकार ने 11 संवेदनशील जिलों में हफ्ते भर का बंद घोषित कर दिया और राज्य में महीने के अंत तक शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया गया.

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