देश की खबरें | रेलिगेयर मामला: लक्ष्मी विलास बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष की जमानत याचिका दिल्ली की अदालत ने खारिज की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में कोष के कथित गबन से जुड़े एक मामले में लक्ष्मी विलास बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, तीन अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में कोष के कथित गबन से जुड़े एक मामले में लक्ष्मी विलास बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट विजेता सिंह रावत ने कहा कि आरोप-पत्र के मुताबिक प्रथमदृष्टया मामले में कुमार की संलिप्तता बताने वाली सामग्री है।

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कथित अपराध 2019 में हुआ था, उस वक्त कुमार लक्ष्मी विलास बैंक में उपाध्यक्ष एवं उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) में रिलेशनशिप हेड के पद पर थे।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के आरोप-पत्र में कुमार का नाम है। उन पर अपने पद का दुरुपयोग करने एवं आरएफएल, आरएचसी होल्डिंग लिमिटेड तथा रानचेम लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंधन के साथ मिलकर साजिश रचने और 791 करोड़ रूपये की हेरफेर करने का आरोप है। इस कोष को आरएफएल ने लक्ष्मी विलास बैंक में सावधि जमा (एफडी) के रूप में रखा था।

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पुलिस ने कहा है कि कुमार का नाम आरोप-पत्र में इसलिए है क्योंकि इस तरह का कोई भी कर्ज उनकी जानकारी के बगैर नहीं दिया जा सकता।

कुमार को पुलिस ने 24 सितंबर को गिरफ्तार किया था, वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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