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देश की खबरें | कर्नाटक के मुख्यमंत्री को राहत, एमयूडीए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से उच्च न्यायालय का इनकार

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देश की खबरें | कर्नाटक के मुख्यमंत्री को राहत, एमयूडीए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से उच्च न्यायालय का इनकार

बेंगलुरु, सात फरवरी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को राहत देते हुए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने एमयूडीए भूमि आवंटन मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया था।

सिद्धरमैया मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 भूखंड आवंटित किए जाने में अनियमितताएं बरते जाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

स्नेहमयी कृष्णा ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य के विभागों, विशेषकर पुलिस प्राधिकारियों और कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस जैसी राज्य की जांच एजेंसियों पर अत्यधिक प्रभाव रखते हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने कहा, ‘‘मामले से संबंधित दस्तावेजों से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता कि लोकायुक्त द्वारा की गई जांच पक्षपातपूर्ण, एकतरफा या कमजोर है, जिसके कारण इस अदालत को मामला विस्तृत जांच या फिर से जांच के लिए सीबीआई को सौंपना पड़े....याचिका खारिज की जाती है।’’

लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, रिश्तेदार बी. एम. मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू (जिनसे स्वामी ने एक भूखंड खरीदकर पार्वती को उपहार में दिया था) तथा अन्य को मैसूरु में 27 सितंबर को दर्ज की गई प्राथमिकी में नामजद किया था।

यह प्राथमिकी पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों से संबंधित विशेष अदालत के आदेश के बाद दर्ज की गई थी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 07, 2025 02:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).